राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना
(Subsidy on Farm Implement Rajasthan)
EMITRA TRAINING COURSE 2023
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है
- राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना में अगर किसान अधिकृत विक्रेता से खेती से सम्बंधित यंत्र की खरीद करता है तो राज्य सरकार किसानों को अनुदान देती है जो की कुल मूल्य का 40% से ५०% तक अनुदान सरकार किसानों को दिया जाता है
कौन-कौनसे कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जाता है
- स्व चालित -Self Propelled
- बैल खींचा / हाथ से संचालित - Bullock Drawn / Hand Operated
- ट्रैक्टर / POWER संचालित -TRACTOR / POWER OPERATED
- पौध संरक्षण उपकरण - Plant Protection Equipment
- सिंचाई पंप - IRRIGATION PUMPS
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
- आवेदक किसान के नाम पर खुद के नाम की खेती की भूमि होना जरुरी है
- अविभाजित परिवार की स्थति में आवेदन का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होना जरुरी है
- आवेदन का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है
- ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान लेने के लिए ट्रेक्टर की RC होना जरुरी है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में एससी/एसटी/लघु किसान /सीमांत किसान/महिला किसान को मूल्य का 50 % अनुदान दिया जाता है
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना अन्य सभी प्रकार के किसानों को मूल्य का ४०% अनुदान दिया जाता है
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल
- ट्रैक्टर की RC
- मोबाइल नंबर
- लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन आप 2 तरीका से कर सकते है
- ईमित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते है
- आप ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन सकते है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन कैसे करे
- ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर, आवेदन की रसीद जरूर प्राप्त करें.
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो या नोशनल शेयर धारक हो
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
- ट्रेक्टर का पंजीकरण परिवार के अन्य सदस्य के नाम होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक होगा कि यदि उसके नाम पंजीयन के आधार पर ट्रेक्टर चलित यंत्र क्रय किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी
- एक कृषक को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक वित्तीय वर्ष में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- कृषक को जिले के कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
- अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से यंत्रों का क्रय करने पर कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्त 45 दिन के अन्दर खरीदे गए यंत्र के बिल की स्व-हस्ताक्षरित प्रति ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी.
- अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा
- कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके जनाधार वाले बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा। अतः सुनिश्चित कर लें कि जनाधार में दिया गया बैंक खाता सही व चालू स्थिति में हो |