खेत तलाई अनुदान योजना राजस्थान
(Subsidy On Farm Pond Rajasthan)
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राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना क्या है व उदेश्य
- राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए पानी इसी समस्या का एक समाधान है खेत तलाई या फिर कहे तो फार्म पौण्ड जिसे बना कर किसान बारिश के पानी को इसमें एकत्रित करके सिचाई में काम में ले सकता है लेकिन सभी किसान इसका निर्माण कराने में सक्षम नहीं है इस लिए राज्य सरकार खेत तलाई के निर्माण पर किसानो को अनुदान देती है जिससे किसान खेत में खेत तलाई बना कर बारिश के पानी की एकत्रित करके अपने खेत की सिचाई सके तो आप समझ गए होंगे योजना क्या है
किस प्रकार की खेत तलाई निर्माण अनुदान दिया जाता है
- कच्चे फार्म पौण्ड पर
- प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
- आवेदक किसान के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।
- आवेदन का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है
- राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 105000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर
- राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना अन्य सभी प्रकार के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल
- जमाबंदी नक्शा -पटवारी द्वारा जारी नक्षा ट्रेस
- मोबाइल नंबर
- लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना के लिए आवेदन आप 2 तरीका से कर सकते है
- ईमित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते है
- आप ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन सकते है
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन कैसे करे
राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से कैसे करे
- कृषक के नाम पर खेत तलाई वाले स्थान पर न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।
- नव निर्मित खेत तलाई पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई की स्थापना अनिवार्य है।
- कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नही हो।
- पटवारी द्वारा जारी नक्षा ट्रेस।
- ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरुर प्राप्त करें।
- खेत तलाई निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही निर्माण शुरू करें
- स्वीकृति के दो माह में काम षुरु नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- खेत तलाई का न्यूनतम आकार 400 घनमीटर हो।
- निर्माण उपरान्त कृषक द्वारा खेत तलाई पर लोहे का सूचना बोर्ड लगाना होगा व सुरक्षा के उपाय करने होंगे।
- निर्माण पूर्ण होने की सूचना कृषक द्वारा मय बिल के कृषि कार्यालय में देनी होगी।
- अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होेगा। इसलिये ये सुनिष्चित कर लें कि आपका जनाधार वाला बैंक खाता सही व चालू स्थिति में हो ।