Family id alag kaise kare ki jankari
Family id alag kaise kare ki jankari - परिवार पहचान पत्र (Family ID) अलग कैसे करें: पूरी जानकारी
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया परिवार पहचान पत्र (Family ID) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो राज्य के निवासियों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। लेकिन कई बार परिवारों में कुछ कारणों से अलग होने की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण परिवार पहचान पत्र को अलग करने की आवश्यकता होती है। इस लेख में, हम आपको परिवार पहचान पत्र को अलग करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि आप आसानी से अपना परिवार पहचान पत्र अलग कर सकें।
परिवार पहचान पत्र को अलग करने के कारण:
- विवाह: यदि परिवार का कोई सदस्य विवाह के बाद अलग रहना चाहता है, तो वह अपना परिवार पहचान पत्र अलग करवा सकता है।
- पारिवारिक विवाद: यदि परिवार में कोई गंभीर विवाद होता है, जिसके कारण सदस्य अलग रहना चाहते हैं, तो वे अपना परिवार पहचान पत्र अलग करवा सकते हैं।
- आर्थिक कारण: यदि परिवार के सदस्य आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और अलग रहना चाहते हैं, तो वे अपना परिवार पहचान पत्र अलग करवा सकते हैं।
- अन्य कारण: इसके अलावा, कुछ अन्य व्यक्तिगत कारणों से भी परिवार पहचान पत्र को अलग करने की आवश्यकता हो सकती है।
परिवार पहचान पत्र को अलग करने की प्रक्रिया:
परिवार पहचान पत्र को अलग करने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है:
- ऑनलाइन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का पता है:
meraparivar.haryana.gov.in - लॉग इन करें: वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए, आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करके आप वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं।
- अपडेट विकल्प चुनें: लॉग इन करने के बाद, आपको "अपडेट फैमिली डिटेल्स" या "करेक्शन मॉड्यूल" जैसे विकल्प दिखाई देंगे। आपको उस विकल्प को चुनना होगा जो आपकी आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त हो।
- परिवार अलग करने का अनुरोध करें: अब, आपको परिवार को अलग करने का अनुरोध करने का विकल्प दिखाई देगा। आपको आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको "सबमिट" बटन पर क्लिक करना होगा। आपकी अपडेट रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।
- स्थिति जांचें: आप अपनी अपडेट रिक्वेस्ट की स्थिति को वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का पता है:
- ऑफलाइन प्रक्रिया:
- निकटतम सीएससी केंद्र पर जाएं: आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी अपने परिवार पहचान पत्र को अलग करवा सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें: सीएससी केंद्र पर, आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और अन्य संबंधित दस्तावेज।
- आवेदन पत्र भरें: सीएससी केंद्र के कर्मचारी आपकी सहायता करेंगे और आपको आवेदन पत्र भरने में मदद करेंगे।
- शुल्क का भुगतान करें: आपको अपडेट प्रक्रिया के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा।
- रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को सुरक्षित रखें।
परिवार पहचान पत्र को अलग करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पता प्रमाण पत्र
- अन्य संबंधित दस्तावेज
परिवार पहचान पत्र को अलग करने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें:
- परिवार पहचान पत्र को अलग करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।
- अपडेट प्रक्रिया के दौरान, आपको धैर्य रखना चाहिए।
- किसी भी समस्या के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं।
निष्कर्ष:
परिवार पहचान पत्र को अलग करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो परिवारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग होने की सुविधा प्रदान करती है। आप ऊपर दिए गए तरीकों का उपयोग करके आसानी से अपना परिवार पहचान पत्र अलग कर सकते हैं।
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